
भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) अब किसी भी अन्य संगीत कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हैं, केवल ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें किसी और कंपनी के साथ गाने पर पूर्वनिषेद लगा दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने इस निर्णय का ऐलान किया है।
आखिरकार, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें दोनों के बीच मानया गया था कि 30 महीनों के अंदर वह खेसारी के साथ 200 गाने गाएंगे। इस समझौते की मूल्यवानता 5 करोड़ रुपये में थी। लेकिन खेसारी ने केवल 89 गाने दिए। 30 महीने बीत गए होते हैं, लेकिन खेसारी ने समझौते के अनुसार 200 गाने नहीं गाए, और उन्होंने अन्य कंपनियों के साथ गाने गाए। इसके बाद, ग्लोबल म्यूजिक कंपनी ने खेसारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इस विचार में, कोर्ट ने खेसारी को उनके गाने 30 सितंबर 2025 तक पूरे करने के आदेश दिए हैं। उन्हें किसी भी अन्य कंपनी के साथ गाने करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
खेसारी ने समझौता क्यों नहीं माना खेसारी ने अदालत में अपने पक्ष की बात रखते हुए कहा कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, और इसी कारण वह इस समझौते को सही तरीके से नहीं समझे थे। उन्होंने इसे ग्लोबल म्यूजिक कंपनी की साजिश मानी है। हालांकि कोर्ट ने खेसारी के तर्क को नकार दिया है और समझौते के अनुसार उन्हें उनका काम पूरा करने के लिए कहा है।
हालांकि वे किसी भी संगीत कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन वे अब भी फिल्मों में काम कर सकते हैं, टेलीविजन चैनल पर आ सकते हैं, और सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन खेसारी ने कहा है कि कहानी अब तक खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वे चुप नहीं बैठेंगे।