ITR 31 जुलाई तक नही भरा तो 5000 रुपये का पड़ सकता है जुरमाना

कल से नए महीने August 2023 की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए आज ही एक महत्वपूर्ण कार्य का ध्यान रखने का मौका है। हां, हम इंकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बारे में बात कर रहे हैं। आयकर विभाग ने 31 जुलाई 2023 को आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ आज का दिन है, और यदि आप आईटीआर दाखिल करना भूल जाते हैं, तो आपको अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

अब तक 6 करोड़ लोगों ने अपना ITR भरा है। आयकर विभाग लोगों को मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए निरंतर अनुरोध कर रहा है कि वे आखिरी तारीख की प्रतीक्षा न करें और इस महत्वपूर्ण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। आधिकारिक आयकर विभाग के ट्विटर अकाउंट से इस समय के महत्व की चेतावनी दी जा रही है। इस सप्ताह के रविवार को सिर्फ 26.76 लाख लोगों ने अपना ITR दाखिल किया।

यदि आयकर विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो यह यह मतलब नहीं है कि बाद में दाखिल करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसके बजाय आपको ऐसा भी मौका मिल सकता है, लेकिन इससे आपको आर्थिक हानि हो सकती है। दिसंबर 2023 तक विलंबित दाखिला की सुविधा है, लेकिन विलंब शुल्क सहित आपको इसे जल्द से जल्द पूरा करना उचित है।

आईटीआर दाखिला करने पर आपको आयकर विभाग की ओर से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, यदि आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, और यदि यह 5 लाख रुपये से अधिक है, तो जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है। इसके साथ ही, आपको जेल जाने की भी संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक इस कार्य को पूरा नहीं करने वालों को प्रति माह एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है।

घबराएं नहीं, सतर्कता से आईटीआर दाखिल करें। जो लोग आखिरी दिन तक अपना ITR दाखिल करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना आवश्यक है कि वे तेजी से गलतियां कर सकते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है। संभवतः ITR को भरते समय आप आवश्यक जानकारी प्रदान करते समय त्रुटियां कर सकते हैं, जिससे आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है। इनकम और कटौती विवरण को आवश्यक खात्रों में दर्ज करने का ध्यान रखें।

इस कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए निम्नलिखित पांच चरणों का पालन करें:

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं।
  2. अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। “ई-फाइल” > “इंकम टैक्स रिटर्न” > “आईटीआर फाइल करें” पर क्लिक करें।
  3. असेसमेंट ईयर चुनें और “जारी रखें” पर क्लिक करें। आईटीआर फाइल करने के लिए ऑनलाइन मोड का चयन करें।
  4. टैक्स इनकम के आधार पर उचित आईटीआर फॉर्म का चयन करें और आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें।
  5. स्क्रीन पर आने वाले सवालों का उत्तर दें और “जारी रखें” पर क्लिक करें। आपकी आय और कटौती विवरण को उचित खात्रों में दर्ज करें जैसा कि दस्तावेज़ प्रदान किया गया है।

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